जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया है कि विपत्तीग्रस्त व पीड़ित महिलाओं को कौशल उन्न्यन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चलाई जा रही मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हितग्राही महिलाओं और प्रशिक्षण संस्थानों के आवेदन आमंत्रित किए गये हैं। ऐसी महिलायें जो इस हेतु हितग्राही पीड़ित की श्रेणी में आती हो, ऐसी विपत्तिग्रस्त महिलायें, जिनके परिवार में कोई नहीं हो, बलात्कार से पीड़ित महिला अथवा बालिका, दुरव्यापार से बचाई गई महिलायें, ऐसिड विक्टिम/दहेज प्रताड़ित/अग्नि पीड़ित की श्रेणी में आती हो, कुंवारी मातायें या सामाजिक कुप्रथा की शिकार महिलायें, जेल से रिहा महिलायें, परित्यकता/तलाकशुदा महिला, आश्रयगृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह में निवासरत बालिका/महिला, बाल विवाह से पीड़ित महिला तथा वैश्यावृत्ति में लिप्त महिला जो प्रशिक्षण लेना चाहती है, उनसे आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
    इस हेतु आवेदिका/उसके परिवार का मुखिया आयकरदाता नहीं हो, आवेदिका के पास जीवन यापन के पर्याप्त साधन नहीं हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हो, सामान्य वर्ग की महिला की उम्र 43 वर्ष से कम हो, विधवा, परित्यकता तलाकशुदा, अनु.जा./जनजाति/पिछड़ावर्ग की महिला होने की स्थिति में 48 वर्ष तक पात्र हैं। प्रशिक्षण पाठयक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। कम पढ़ी/साक्षर अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेंगे।
      इच्छुक महिलाएं एवं प्रशिक्षण संस्थान अपना आवेदन संबंधित परियोजना अधिकारी (एकीकृत बाल विकास परियोजना महिला एवं बाल विकास अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन टीकमगढ़ में जमा कर सकते हैं।

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