Saamana न्यूज़ नेटवर्क
रायसेन, 23 सितंबर 2018
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री राजेश क़ौल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 अप्रैल 2004 को जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क आदि) में राजनैतिक विज्ञापन जारी करने से पूर्व सक्षम समिति से प्रमाणन लेना अनिवार्य है।
यह आदेश न सिर्फ़ आचार संहिता लागू होने के समय बल्कि हर समय क्रियाशील है। इस सम्बंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 13 सितम्बर 2018 को पत्र जारी कर उक्त प्रावधान का अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करने के सम्बंध में निर्देश दिए गए हैं। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त राजनैतिक दलों, केबल नेटवर्क एवं टीवी चैनल (इलेक्ट्रोनिक मीडिया) संचालको तथा अन्य व्यक्ति जो राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित करना चाहते हैं उन्हें इस प्रावधान का अनिवार्य पालन करने के लिए कहा है।
रायसेन, 23 सितंबर 2018
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री राजेश क़ौल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 अप्रैल 2004 को जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क आदि) में राजनैतिक विज्ञापन जारी करने से पूर्व सक्षम समिति से प्रमाणन लेना अनिवार्य है।
यह आदेश न सिर्फ़ आचार संहिता लागू होने के समय बल्कि हर समय क्रियाशील है। इस सम्बंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 13 सितम्बर 2018 को पत्र जारी कर उक्त प्रावधान का अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करने के सम्बंध में निर्देश दिए गए हैं। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त राजनैतिक दलों, केबल नेटवर्क एवं टीवी चैनल (इलेक्ट्रोनिक मीडिया) संचालको तथा अन्य व्यक्ति जो राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित करना चाहते हैं उन्हें इस प्रावधान का अनिवार्य पालन करने के लिए कहा है।
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