मप्र खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से मार्च माह में खाद्यान्न वितरण के दौरान कुल तीन माह मार्च, अप्रैल तथा मई का खाद्यान्न एकमुश्त वितरित किया जाएगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पात्र हितग्राहियों को तीन माह का एकमुश्त राशन प्राप्त करने के लिए एक बार ही अंगूठा लगाना होगा। अंगूठा लगाने के बाद उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर ले कि जितनी मात्रा में राशन प्राप्त किया है पीओएस मशीन से निकलने वाली पर्ची में भी उतनी ही मात्रा दर्ज है अथवा नहीं। एईपीडीएस पोर्टल पर उचित मूल्य दुकानवार माह अप्रैल तथा मई का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का आवंटन जारी किया गया है। माह मार्च का आवंटन पूर्व में ही जारी किया जा चुका है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पात्र हितग्राहियों को तीन माह का एकमुश्त राशन प्राप्त करने के लिए एक बार ही अंगूठा लगाना होगा। अंगूठा लगाने के बाद उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर ले कि जितनी मात्रा में राशन प्राप्त किया है पीओएस मशीन से निकलने वाली पर्ची में भी उतनी ही मात्रा दर्ज है अथवा नहीं। एईपीडीएस पोर्टल पर उचित मूल्य दुकानवार माह अप्रैल तथा मई का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का आवंटन जारी किया गया है। माह मार्च का आवंटन पूर्व में ही जारी किया जा चुका है।
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